Monday 6 February 2017

मजीठिया मांगने वाली नयी दुनिया की दिव्या सेंगर का ट्रांसफर सिविल कोर्ट ने रोका










माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार अपना वेतन और एरियर मांगने वाली इंदौर के नयी दुनिया अखबार में एक्ज्क्युटिव विपणन पद पर कार्यरत दिव्या सेंगर का नयी दुनिया प्रबंधन ने इंदौर से 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रांसफर कर दिया था। दिव्या सेंगर ने इस मामले में अदालत की शरण ली। जिसके बाद सप्तम व्यवहार न्यायाधीश ने इस ट्रांसफर को गलत मानते हुए इस पर मामले के निराकरण होने तक रोक लगा दी है। इस रोक के बाद दैनिक जागरण समूह के अखबार नयी दुनिया को गहरा झटका लगा है।

बताते हैं कि नयी दुनिया अखबार में एक्ज्क्युटिव विपणन पद पर कार्यरत दिव्या सेंगर ने 30 दिसंबर 2016 को श्रम आयुक्त के पास जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन और एरियर दिलाने के लिए क्लेम लगाया था। जिसके बाद नयी दुनिया प्रबंधन को श्रम आयुक्त कार्यालय ने 3 जनवरी 2017 को नोटिस भेजा।  इस क्लेम की जानकारी जब अखबार प्रबंधन को हुई तो हड़कंप मच गया और प्रबंधन ने आनन फानन में दिव्या सेंगर का ट्रांसफर 14 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर दिया तथा 18 जनवरी को रिलिवंग आर्डर भी थमा दिया।

दिव्या इस मामले को लेकर अदालत गईं और अपने ट्रांसफर को पूरी तरह गलत बताया। मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर के सप्तम व्यवहार न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया ने इसे काफी गंभीरता से समझा और साफ तौर पर आदेश दिया कि अगर चुनौतीपूर्ण आदेश 14-01-2017 को स्‍थगित नहीं किया जाता है तो वाद प्रस्तुत करना निष्‍फल हो जाएगा।

प्रथम दृष्टया संपूर्ण दस्तावेज वादिनी के पक्ष में है। इस मामले में अखबार प्रबंधन का कहना था कि वादिनी की नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र में दी गई शर्तों के आधार पर उपलब्ध मानवश्रम नियोजन को देखते हुए रायपुर में दो कर्मचारियों की सेवा त्याग के बाद वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया गया। इस बावत शर्तें नियुक्ति पत्र में निहित है। तथा वादिनी ने नियुक्ति पत्र में स्वेच्छा से हस्ताक्षर भी किया है।

विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि यह स्थानांतरण विद्वेशपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है। प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक इस पर रोक लगाई जाती है।  



शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट 9322411335






मजीठिया: ट्रिब्‍यून के वेतनमान में भी है लोचा  http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/2017/01/blog-post_62.html



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